मातृत्व अवकाश संशोधन विधेयक: राष्‍ट्रपति की मुहर का इंतजार, मिलेंगे ये 5 अधिकार

लोकसभा में मातृत्व अवकाश विधेयक पारित हो गया है. मातृत्व अवकाश (संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत क्‍या कुछ बदलाव होंगे और महिलाओं को क्‍या नए अधिकार मिलेंगे, आप भी जानिए...

1. प्रेग्नेंट महिलाओं को 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव मिलेगी. इससे पहले मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह की मिलती थी. इस बिल से देश की 18 लाख महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्‍मीद है.

2. तीन या इससे ज्यादा बच्चों वाली महिलाओं को नए नियम का फायदा नहीं मिलेगा.

3. तीन महीने से छोटे बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे की मां को भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा.

4. महिलाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि खत्म होने पर घर से काम करने की सुविधा मिलेगी.

5. 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को क्रेच की सुविधा देनी होगी. महिलाओं को काम के बीच चार बार क्रेच जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा.


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