एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाकी पांच आईटीआर फार्म भी जल्द ही उसके ई-पोर्टल पर फाइलिंग के लिए उपलब्ध होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर रिटर्न भरने के लिए सभी सात आईटीआर फार्म जारी कर दिए हैं। इनमें एक पन्ने का सरल आयकर रिटर्न फार्म आईटीआर-1 भी शामिल है। यह फॉर्म वेतनभोगी तबके के लिए और ऐसे लोगों के लिए है जिनकी 50 लाख रुपए तक की आय है और एक मकान तथा ब्याज से आय होती है। वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी होगी।
दो आईटीआर फॉर्म के लिए ई-फाइलिंग शुरू, आयकर विभाग ने किया जारी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाकी पांच आईटीआर फार्म भी जल्द ही उसके ई-पोर्टल पर फाइलिंग के लिए उपलब्ध होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर रिटर्न भरने के लिए सभी सात आईटीआर फार्म जारी कर दिए हैं। इनमें एक पन्ने का सरल आयकर रिटर्न फार्म आईटीआर-1 भी शामिल है। यह फॉर्म वेतनभोगी तबके के लिए और ऐसे लोगों के लिए है जिनकी 50 लाख रुपए तक की आय है और एक मकान तथा ब्याज से आय होती है। वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी होगी।
